चाइनीज मांझे के विक्रय और भंडारण पर लगाई रोक

धौलपुर। मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी हेतु चाईनीज मांझा के उपयोग के
दौरान दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जानमान का नुकसान
होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों
के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वालों को भी
नुकसान पहुंचाना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना संभाव्य है।
इस समस्या व खतरे के निवारण हेतु आवश्यक है कि चाईनीज मांझा के उपयोग,
विक्रय एवं भण्डारण का निषेध किया जाए। लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं मानव
पशु-पक्षियों के जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने
के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हंै। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
राकेश कुमार जायसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 24 दिसम्बर 2019 से आगामी आदेशो तक
धारा 144 लागू की है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधारहित
बनाए रखने एवं पक्षियों को बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके चाईनीज मांझे की
थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग व भण्डारण पर जिला धौलपुर क्षेत्राधिकार
में निषेध प्रतिबन्धित करने का आदेश जारी किया है। कोई भी व्यक्ति चाईनीज
मांझों का भण्डारण, विक्रय या परिवहन करेगा तो उसके विरूद्ध उचित सम्यक
कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। दिए गए आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड
संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अवहेलना करने वाले
व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चालाया जाएगा।