उपभोक्ता कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर अपने हितों के प्रति रहे जागरूक :सिंह

धौलपुर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत संगोष्ठी का आयोजन जिला कलक्ट्रेट सभाकक्ष
में किया गया। आयोजन में उपभोक्ताओं को जागरुक करने पर जोर दिया
गया,जिससे वह अपने अधिकारों को जान सके। संगोष्ठी में सचिव जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण शक्ति सिंह ने कहा कि व्यापारी एवं उपभोक्ताओं में परस्पर
विश्वास तब ही कायम होगा, जब व्यापारी ईमानदारी पूर्वक सेवा देंगे।
उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण के
लिए प्रभावी कानून बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों
को बढ़ावा देने एवं संरक्षण करने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण
प्राधिकरण का गठन करेगी। यह आथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन,
अनुचित व्यापार और भ्रमिक विज्ञापनों से सम्बन्धित मामलों को विनियमित
करेगी। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि उपभोक्ता भी अपने
अधिकारों के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को प्राप्त
करने के लिए उसके पात्र होना जरूरी है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा
ने उपभोक्ता मंच के निर्णयों के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट को गम्भीर अपराध बताया। संगोष्ठी में
शिक्षाविद डा. श्रीमती नीलम सिंह ने उपभोक्ता जागरुकता के संबंध में
जानकारी दी। जिला रसद अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा ने उपभोक्ता दिवस के
बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा संगोष्ठी में सभी का स्वागत एवं
धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन गोविन्द शर्मा द्वारा किया गया।