मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा: डी ई ओ

मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा- डीईओ
धौलपुर, 14 मार्च। पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत जिले की सैपउ पंचायत
समिति में 15 मार्च को होने वाले पंच सरपंच के मतदान के लिए मतदाता को
अपना मतदाता परिचय पत्र मतदान केन्द्र में ले जाना होगा। इसके अतिरिक्त
विशेष मामलों में निर्धारित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक
दिखाने पर भी मतदान किया जा सकेगा।  जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार
जायसवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो पहचान
पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होने बताया कि पंच सरपंच चुनाव के लिए
मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को अनुमति केवल उन निर्वाचकों के
लिए होगी, जिनकी फोटो निर्वाचक नामांवली में उपलब्ध नहीं या जिनकी फोटो
मिलान नहीं होता है। उनको अपनी पहचान दर्शाने के लिए कोई एक वैकल्पिक
फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा,जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन), मनरेगा जॉब कार्ड,
सांसदों एवं विधान सभा सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान कार्ड,
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक
क्षेत्रा के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले
फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रा, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त
स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की
तिथि से पूर्व जारी, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी फोटोयुक्त छात्रा पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो
युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्रा के बैंक,
सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक दस्तावेज ही शामिल है।